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केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के अंतरगत किसानो के लिए नयी गाइडलिन जारी कर दी है
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर योजना में पात्र लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस राइडर को हटाने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी सभी किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है।
नई गाइडलाइन में सरकार ने उन लोगों की सूची भी जारी की है जो इस सम्मान योजना के पात्र नहीं माने गए हैं। इनमें वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर व जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन मल्टी टास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। वहीं आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।
रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की कॉपी देना होगी। कोई बात समझ न आए तो अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल ही यह सत्यापित करता है कि आप किसान हैं।
The central government has issued a new guideline for the eligible people in the scheme by ending the rider till 2 hectare for the Prime Minister's Kisan Award fund scheme.
During the Lok Sabha elections, PM Modi promised to remove this rider. Now the Central Government has implemented this scheme for all the farmers who have issued a new guideline.
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